गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की मिली इजाजत. जानिए क्या है पुरा मामला!

गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की  मिली इजाजत. जानिए क्या है पुरा मामला! 
राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की इजाजत दी है। यह व्यक्ति पॉक्सो एक्ट के तहत अलवर जेल में सजा काट रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर उसे 15 दिन की पैरोल दी गई है। राजस्थान में यह पहला फैसला है, जिसमें रेप के किसी दोषी को पैरोल मिली है। पत्नी ने इसके लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी।


Comments

Popular posts from this blog

मेरठ अग्निकांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपना फैसला

तीनों सेना प्रमुखों ने अग्निपथ स्कीम पर जताया भरोसा

बहू ने जहर मिलाकर भिंडी की सब्जी सास को खिलाई:पति बोला- खाने के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत, मायके वालों के साथ रची साजिश