Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया

Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा की जुबेर आपराधिक प्रक्रिया के दुष्चक्र में फंसे क्योकि आपराधिक न्याय प्रणाली जुबैर के खिलाफ लगातार काम कर रही थी। उसके लिए जांच की प्रक्रिया ही सजा बन गई।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल आरोपों पर सजा नही हो सकती और बिना निष्पक्ष सुनवाई के दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे-समझे गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग सत्ता का दुरुपयोग है।

गिरफ्तारी को दंडात्मक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नही किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की मशीनरी लगातार जुबेर के खिलाफ काम कर रही है। एक ही ट्वीट के आधार पर देश भर में कई जगहों पर मामले दर्ज हुए जिसके लिए उसे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए ट्वीट करने से नहीं रोक सकते क्योंकि उनके ट्वीट्स पर ही शिकायतें आधारित है। कोर्ट ने कहा कि गैग आर्डर का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है।

उससे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता में अनुचित उल्लंघन है।

हालांकि कोर्ट ने जुबेर को 20 जुलाई को ही जमानत देते हुए आदेश के प्रमुख हिस्से को सुना दिया था।आज कोर्ट ने इस मामले पर विस्तृत आदेश जारी किया है।

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