लखनऊ अजीत सिंह हत्याकांड: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के नामांकन पर लटकी तलवार, निर्वाचन आयोग ने 21 फरवरी को पेश होकर जवाब देने का दिया आदेश
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अजीत सिंह हत्याकांड: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के नामांकन पर लटकी तलवार, निर्वाचन आयोग ने 21 फरवरी को पेश होकर जवाब देने का दिया आदेश
अजीत सिंह हत्याकांड: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के नामांकन पर लटकी तलवार, निर्वाचन आयोग ने 21 फरवरी को पेश होकर जवाब देने का दिया आदेश
जौनपुर. लखनऊ में मारे गए अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग हरकत में आ गया है. इसके बाद पूर्व धनंजय सिंह के नामांकन पर तलवार लटक गई है. आयोग ने धनंजय सिंह को 21 फरवरी को पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है. धनंजय सिंह ने बुधवार को जौनपुर की मल्हनी सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया था. नामांकन से ठीक पहले मीडिया के सामने आए धनंजय ने दावा किया था कि वह फरार नहीं था. उसके खिलाफ कोई वारंट भी जारी नहीं है. उसके इसी दावे को गलत बताते हुए अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रानू सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि मेरे पति अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में धनंजय सिंह लखनऊ के विभूति खंड थाने में धारा 302, 307, 120बी समेत तमाम धाराओं में वांछित है. इसके खिलाफ लखनऊ की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसमें धारा 82 की कार्रवाई भी हो चुकी है. रानू सिंह ने कहा कि धनंजय 25 हजार का इनामी भी है. इस मामले में धनंजय के पक्ष में किसी भी कोर्ट ने अभी तक जमानत या स्टे आदेश नहीं दिया है. रानू ने हलफनामे के साथ दिये गए पत्र में लिखा कि जो अभी तक भगोड़ा घोषित है, उसे कानूनन और संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ने का हक नहीं है. धनंजय ने अपने शपथपत्र में झूठी जानकारियां दी हैं. उसका नामांकन रद किया जाए और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए.
रानू सिंह के इसी लेटर का संज्ञान लेते हुए जौनपुर के आरओ हिमांशु नागपाल ने धनंजय को नोटिस जारी की है
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